चुनाव आयोग पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा- मद्रास हाईकोर्ट

madras highcourt election commission

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट (Madras Highcourt) ने भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) पर कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने को लेकर कड़ी फटकार लगाते हैं। गंभीर टिप्पणी की है। एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने कहा कि ‘चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।


दरासल मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा- ‘आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट (madras HC) ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को EC ने  कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो चुनाव आयोग कि प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी।


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने EC से कहा ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है।


 "जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा.’ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है. इसके बाद ही सब कुछ आता है"  इस सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद, HC ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन COVID-19 प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से पूछा, कि ‘क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं?

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