प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत 5835 पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 10 हज़ार रुपए का लोन
दमोह | शहरी असंगठित कामगारों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5835 पात्र हितग्राहियों को कार्यशील पूंजी 10,000 रूपये लोन के रूप में प्रदान की जा रही है, जो कि बिना ब्याज की रहेगी।
इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कपिल खरे ने नगर पालिका कार्यालय में एक बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार पथ विक्रेताओं के पंजीयन किए गए थे, नगर पालिका दमोह द्वारा इसका सर्वे कराया जा रहा है एवं पात्र हितग्राहियों के फार्म भरवाए जा रहे हैं।
बैंकों में हितग्राहियों के फॉर्म भरवाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नगर पालिका के द्वारा दल बनाकर भेजा जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी स्थल पर जाकर हितग्राही के फॉर्म को भरवा कर बैंक में जमा करवा रहे हैं इसके साथ ही स्टेशन रोड स्थित नगरपालिका कार्यालय में पांच काउंटर बनाए गए है जिसमें फार्मों को भराया जा रहा है जो भी हितग्राही स्वयं ही फॉर्म भरकर जमा करना चाहता है नगरपालिका कार्यालय में आकर जमा कर सकता है।
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