दमोह। राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लाज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। दमोह जिले में स्थित एफ. एल-2 रेस्तरां बार / एफ.एल.-3 होटल बार को 50 प्रतिशत केपिसिटी से रात्रि 10 बजे तक S.O.P. की गाईड लाइन का पालन करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।