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Damoh Lockodwn Update: दमोह जिले मे 31 मई तक बढ़ाया गया 'कोरोना कर्फ्यु'

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दमोह। ज़िले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुऐ राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट  एस कृष्ण चैतन्य ने पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।


जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा में 31 मई 2021 के प्रात: 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यु” प्रभावी रहेगा।  यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा तथा पूर्व में जारी आदेशों से लगाये प्रतिबंध यथावत रहेंगे।



बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद कहा था कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है इसलिए अभी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।


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इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक लगाया गया था जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाए जाने के आदेश जारी करते हुए ये भी जानकारी दी गई है कि पहले ही की तरह कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह व किसी भी प्रकार के आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।