मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू से जल्द मिलेगी राहत, इन जिलों में अब भी होगी सख्ती!

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सांकेतिक फोटो 

भोपाल कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। हालाकि यह ढील उन जिलों में ही दी जाएगी, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है। गृह मंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग में सूबे के कारोबारी गतिविधियों को भी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने 1 जून से दी जाने वाली राहतों का ऐलान करते हुए बताया कि 'निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से शुरू किया जाएगा।


नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'सरकारी दफ्तरों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस, कृषि मंडियों और किसान कल्याण विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी। यही नहीं राज्य में शादियों की भी अनुमति देने का फैसला लिया गया है। लेकिन दूल्हा और दुल्हन समेत सिर्फ 20 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति रहेगी। यही नहीं शादी में आने वाले सभी अतिथियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा।



मंदिरों, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन एक समय में परिसर में सिर्फ़ दो लोगों की ही मौजूदगी रहेगी। हालांकि सार्वजनिक गतिविधियों पर अभी रोक रहेगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के जुटान पर रोक जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की ओर से प्रतिबंधों को हटाने पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 23 पर्सेंट तक पहुंच जाने पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। लेकिन हालात में काबू न हो पाने पर जनता कर्फ्यू लागू करने का फैसला हुआ था। 


हालांकि अब मध्य प्रदेश में अप्रैल के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 3.1 पर्सेंट पर आ गया है। बुधवार को सूबे में कुल 2182 नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा 72 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 43,265 एक्टिव केस मौजूद हैं।

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