MP Lockdown Guidelines : अब कलेक्टर बिना अनुमति के नहीं लगा सकते लॉकडाउन जारी हुआ नया आदेश!

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भोपाल। अब जिले के कलेक्टर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। बहुत जरूरी होने पर कलेक्टरों को इसके लिए पहले राज्य शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी,  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोविड अस्पताल से कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए यह अहम निर्देश दिए है। 

उन्होंने कहा की हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान करना है इसलिए जिलों में पहले से घोषित तथा रविवार के या इसके अलावा अन्य लॉकडाउन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ सरकार 14 दिन का कोरोना किल अभियान-2 शनिवार से शुरू करने जा रही है।


मुख्यमंत्री चौहान ने इस अभियान को 'संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो' नाम दिया है। उन्होंने कहा की यह जागरुकता अभियान है। इसके माध्यम से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

चौहान ने आगे बताया की अब प्रदेश में अपने मकान व संस्थागत के अलावा सशुल्क क्वारंटाइन की व्यवस्था रहेगी, जो लोग खर्च कर सकते हैं वे सशुल्क सेंटरों में रह सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव आइसीपी केसरी ने बताया कि भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जौन आदि में पर्यटन विभाग की होटलों में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। राजभोगी (बड़े) शहरों में इसके लिए डेढ़ हजार और अन्य शहरों में एक हजार रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे।

इसमें भोजन का शुल्क भी शामिल होगा भोपाल में होटल अशोका लेक व्यू में यह व्यवस्था की गई है। वहीं, बैठक में बड़वानी में प्रथम संपर्क का पता लगाने में लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने जांच और दोषियों को दंडित करने के निर्देश दिए हैं।

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